शर्तें
खरीदार की शर्तें
वर्ज़न 7 · 7 नवंबर 2026 से लागू
संक्षेप में
• हमारी फ़ीस अंतिम कीमत का 1% है (GST रजिस्ट्रेशन के बाद GST अलग से), सिर्फ़ तब जब आप ऐसा प्लॉट खरीदें जो हमने आपको दिखाया या जिसके बारे में बताया।
• यह तब भी लागू है जब आपका परिवार इसे 12 महीनों के अंदर खरीदे।
• विक्रेता से भी हमें फ़ीस मिलती है। हम सिर्फ़ आपकी तरफ़ से काम नहीं करते।
• हम आपका नंबर विक्रेता या किसी ब्रोकर को कभी नहीं देते।
• हमारी जाँच मालिकाना हक (टाइटल) की गारंटी नहीं है।
नीचे दी गई पूरी शर्तें लागू हैं।
1. हम कौन हैं
1.1 "परख", "हम" और "हमें" का मतलब है परख, जो Vikas Jyani की प्रोपराइटरशिप फ़र्म है (उद्यम रजिस्ट्रेशन UDYAM-RJ-22-0227080), पता: 40, Shiv Vihar Sector A, Saran Nagar, Banar Road, Jodhpur, Rajasthan 342001। "आप" का मतलब है वह व्यक्ति जिसने इन शर्तों पर सहमति दी है।
1.2 परख एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है। हम विक्रेता नहीं हैं, और यह प्लॉट हमारा नहीं है।
2. इन शर्तों पर सहमति कैसे दें
2.1 ये शर्तें आपके और परख के बीच एक अनुबंध हैं। ये उस प्लॉट पर लागू हैं जिस पर आपने "मुझे रुचि है" दबाया, हर उस प्लॉट पर जिसके बारे में हम आपको तब बताएँ जब आप किसी प्लानिंग के बारे में पूछें, और हर उस दूसरे प्लॉट पर भी जो हम आपको साइट विज़िट पर दिखाएँ। "प्लानिंग" का मतलब है कोई नाम वाली कॉलोनी, योजना या टाउनशिप। जब एक लिस्टिंग में कई प्लॉट हों और आप उनमें से किसी एक तरह के प्लॉट में रुचि बताएँ, तो ये शर्तें उस लिस्टिंग के हर प्लॉट पर लागू हैं; सही प्लॉट हम साइट विज़िट पर बताते हैं।
2.2 इन पर सहमति ऐसे दी जाती है: हमारे WhatsApp पर भेजे कोड से लॉग इन करके, "मैं खरीदार की शर्तों से सहमत हूँ" पर टिक करके, और "WhatsApp पर आगे बढ़ें" दबाकर। किसी प्लानिंग के बारे में पूछने पर, उसके पेज के "पूछें, यहाँ क्या बिक रहा है" से, सहमति इसी तरह दी जाती है। हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं: आपका WhatsApp नंबर, प्लॉट या प्लानिंग, इन शर्तों का वर्ज़न, समय, आपका IP एड्रेस और आपका ब्राउज़र।
2.3 साइट विज़िट पर हम आपसे एक विज़िट स्लिप पर साइन करने को कहेंगे। उसमें इन शर्तों की मुख्य बातें दोबारा लिखी होती हैं।
3. हम क्या करते हैं
3.1 कोई प्लॉट लाइव होने से पहले हमारी टीम उसकी लिस्टिंग जाँचकर उसे मंज़ूरी देती है।
3.2 हम अपनी टीम के साथ मुफ़्त साइट विज़िट पर आपको प्लॉट दिखाते हैं।
3.3 आपके टोकन देने से पहले हम भाग 7 की जाँच करते हैं: प्लॉट का अप्रूवल और सीमाएँ, और ज़मीन के रिकॉर्ड से मालिक की जाँच। जब तक हम न बताएँ कि ये जाँच पास हो गई हैं, तब तक टोकन न दें।
3.4 रजिस्ट्री और म्यूटेशन तक हम आपकी मदद करते हैं।
3.5 हम टोकन या प्लॉट की कीमत कभी नहीं लेते। इन्हें आपको सीधे विक्रेता को देना है।
4. हमें कौन पैसे देता है
4.1 दोनों पक्ष हमें फ़ीस देते हैं: आप भी, और विक्रेता भी।
4.2 विक्रेता की चाही कीमत हमें बताई जाती है। आपको दिखने वाली कीमत हम तय करते हैं। अगर प्लॉट विक्रेता की कीमत से ज़्यादा में बिकता है, तो वह अंतर विक्रेता की ओर से हमारी फ़ीस है। विक्रेता की फ़ीस अंतिम कीमत के 1% से कम कभी नहीं होती।
4.3 इसलिए हम सिर्फ़ आपकी तरफ़ से काम नहीं करते। अंतिम कीमत आपके और विक्रेता के बीच तय होती है। वह कीमत आपके लिए सही है या नहीं, यह फ़ैसला आपका है, और आपको कम कीमत की पेशकश करने का हक है।
5. हमारी फ़ीस
5.1 हमारी फ़ीस प्लॉट की अंतिम कीमत का 1% है।
5.2 यह आपको तभी देनी है जब आप, या आपके परिवार का कोई सदस्य, 12 महीनों के अंदर यह प्लॉट खरीदे (भाग 6)। अगर आप यह प्लॉट न खरीदें, तो आपको कुछ नहीं देना।
5.3 यह आपको यह प्लॉट बताने और दिखाने के बदले हमारी तय फ़ीस है। यह कोई जुर्माना नहीं है, और आप यह प्लॉट जैसे चाहें वैसे खरीदने के लिए आज़ाद हैं।
5.4 "अंतिम कीमत" का मतलब है प्लॉट की पूरी तय कीमत। सेल डीड में पूरी कीमत लिखी होनी चाहिए। डीड में कम कीमत दिखाने में हम कभी शामिल नहीं होते।
5.5 हमारी फ़ीस आपको सेल डीड रजिस्टर होने के दिन (या, अगर प्लॉट किसी और तरीके से ट्रांसफ़र हो, तो उस ट्रांसफ़र के दिन) परख के खाते में बैंक ट्रांसफ़र या UPI से, हमारे बिल (इनवॉइस) के बदले देनी है। अगर परख GST में रजिस्टर्ड है, तो फ़ीस पर उस समय लागू दर से GST (अभी 18%) अलग से जुड़ता है। अगर कानून के अनुसार आपको हमारी फ़ीस में से टैक्स (TDS) काटना हो, तो हमें TDS सर्टिफ़िकेट दें।
6. 12 महीनों का नियम
6.1 ये 12 महीने उस दिन से गिने जाते हैं जिस दिन हम आपको पहली बार प्लॉट दिखाते हैं, उसकी सही जगह बताते हैं, या बताते हैं कि वह उस प्लानिंग में है जिसके बारे में आपने पूछा था, इनमें से जो भी पहले हो। सिर्फ़ किसी प्लानिंग का नाम जानने से ये 12 महीने शुरू नहीं होते।
6.2 आपकी सहमति का हमारा रिकॉर्ड (बिंदु 2.2), आपको बताए गए प्लॉटों का हमारा रिकॉर्ड, और आपकी साइन की हुई विज़िट स्लिप से पता चलता है कि हमने आपको कौन-सा प्लॉट कब बताया या दिखाया।
6.3 12 महीनों के अंदर प्लॉट चाहे जैसे भी खरीदा जाए, फ़ीस लागू है: हमारे ज़रिए, सीधे विक्रेता से, या किसी और के ज़रिए।
6.4 "आपके परिवार" का मतलब है आपके पति या पत्नी, आपके माता-पिता, और आपके बेटे-बेटियाँ।
6.5 इसे आपकी ही खरीद माना जाएगा अगर कोई और आपके लिए प्लॉट खरीदे, या कोई ऐसी कंपनी, फ़र्म, ट्रस्ट या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) खरीदे जिस पर आपका या आपके परिवार का नियंत्रण हो।
6.6 "खरीदना" का मतलब है प्लॉट की सेल डीड (विक्रय पत्र) रजिस्टर होना, या प्लॉट का किसी और तरीके से ट्रांसफ़र होना, जैसे कब्ज़े के साथ बेचने का इकरारनामा (एग्रीमेंट टू सेल), या मुख्तारनामा (पावर ऑफ़ अटॉर्नी)।
6.7 अगर आपको यह प्लॉट हमारे दिखाने या बताने से पहले से पता था, जैसे विक्रेता से या किसी दूसरे ब्रोकर से, तो साइट विज़िट से पहले हमें बताएँ। अगर आप यह साबित कर सकें, तो इस प्लॉट पर आपको हमारी फ़ीस नहीं देनी होगी।
6.8 अगर आपके परिवार का कोई सदस्य हमारी या आपकी किसी मदद के बिना यह प्लॉट खरीदे, और आप यह साबित कर सकें, तो आपको हमारी फ़ीस नहीं देनी होगी।
6.9 अगर आप या आपका परिवार 12 महीनों के अंदर यह प्लॉट खरीदें, तो हमें बताएँ।
7. हमारी जाँच मालिकाना हक (टाइटल) की गारंटी नहीं है
7.1 हम हर प्लॉट पर 6 जाँच करते हैं, सभी आपके टोकन देने से पहले:
• मालिक का नाम ज़मीन के रिकॉर्ड (जमाबंदी) से मेल खाता है;
• ज़मीन का रिकॉर्ड विक्रेता के नाम है (म्यूटेशन हो चुका);
• ज़मीन रिहायशी इस्तेमाल के लिए कन्वर्टेड है (90A);
• विक्रेता का बताया अप्रूवल असली है, जैसे JDA योजना या पट्टा;
• e-Courts पर कोई कोर्ट केस नहीं मिला;
• हमारी साइट विज़िट पर सीमाएँ नक्शे से मेल खाती हैं।
7.2 ये जाँच सार्वजनिक रिकॉर्ड और हमारी साइट विज़िट पर आधारित हैं, और उन तारीखों की स्थिति बताती हैं जो प्लॉट के पेज पर दिखाई गई हैं। जिस प्लॉट की सभी 6 जाँच पास हो चुकी हैं, उस पर "परख वेरिफ़ाइड" दिखता है। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि उन तारीखों पर ये जाँच पास हुईं। कृषि भूमि पर प्लॉट, जिसकी ज़मीन कन्वर्ट नहीं हुई है, 90A की जाँच पास नहीं कर सकता, इसलिए उस पर "परख वेरिफ़ाइड" कभी नहीं दिखता। उसके पेज पर लिखा होता है कि वह कृषि भूमि पर है, और उसकी बाकी 5 जाँच हम आपके टोकन देने से पहले करते हैं।
7.3 ये मालिकाना हक (टाइटल) की गारंटी नहीं हैं। रिकॉर्ड गलत या पुराने हो सकते हैं, और कुछ समस्याएँ उनमें दिखती ही नहीं, जैसे बिना रजिस्ट्री की बिक्री, प्लॉट पर लोन, परिवार का कोई दावा, या राजस्व (रेवेन्यू) कोर्ट का कोई केस।
7.4 टोकन देने या खरीदने से पहले कागज़ अपने वकील से जँचवाएँ। प्लॉट पर लोन या दूसरे दावों की खोज सब-रजिस्ट्रार ऑफ़िस में (या e-Panjiyan पर) करें, और CERSAI पर भी, जो प्रॉपर्टी पर लिए गए लोन का केंद्रीय रजिस्टर है। अगर प्लॉट ऐसी कृषि भूमि पर है जो कन्वर्ट नहीं हुई है, तो जब तक राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के तहत वह कन्वर्ट न हो जाए, तब तक आप उस पर मकान नहीं बना सकते, और उसका इस्तेमाल खेती के सिवा किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। कन्वर्ट कराने के लिए अनुमति और फ़ीस लगती है, और अनुमति मना भी हो सकती है। जिस ज़मीन को लेआउट के अप्रूवल के बिना प्लॉटों में बाँटा गया हो, उस पर JDA कार्रवाई कर सकता है, जिसमें तोड़फोड़ भी शामिल है। टोकन देने से पहले अपने वकील से पूछें कि इस प्लॉट को कन्वर्ट कराने में क्या लगेगा और कितना खर्च होगा, और क्या उसका लेआउट अप्रूव्ड है।
8. हमारी ज़िम्मेदारी
8.1 हम अपनी जाँच और मदद उचित सावधानी और कुशलता से करते हैं।
8.2 विक्रेता के मालिकाना हक (टाइटल) के लिए, या विक्रेता या कोई और जो कहे या करे उसके लिए, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं।
8.3 अगर हमारी लापरवाही से आपको नुकसान हो, तो हमारी ज़िम्मेदारी उस प्लॉट के लिए आपकी दी गई फ़ीस तक ही है। यह सीमा धोखाधड़ी पर, या जहाँ कानून ऐसी सीमा की इजाज़त नहीं देता, वहाँ लागू नहीं होती।
8.4 इन शर्तों की कोई भी बात उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आपके अधिकार नहीं छीनती।
9. आपका नंबर और आपकी जानकारी
9.1 हम आपका फ़ोन नंबर विक्रेता या किसी ब्रोकर को कभी नहीं देते। रजिस्ट्री तक आपके और विक्रेता के बीच की बात हम पहुँचाते हैं। टोकन के समय विक्रेता को सिर्फ़ आपका नाम पता चलता है, रसीद के लिए।
9.2 परख इस प्लॉट, आपकी पूछी हुई प्लानिंग और आपकी विज़िट के बारे में आपको कॉल या WhatsApp मैसेज कर सकता है।
9.3 12 महीनों तक हम ज़मीन के रिकॉर्ड देख सकते हैं, यह जानने के लिए कि प्लॉट बिका है या नहीं।
9.4 हम आपकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है: parakhproperty.com/privacy
10. अगर आपका इरादा बदल जाए
10.1 आपको कभी भी रुकने का हक है। बस हमें बता दें। जब तक 12 महीनों के अंदर आप या आपका परिवार यह प्लॉट न खरीदे, आपको कुछ नहीं देना।
11. इन शर्तों में बदलाव
11.1 हम इन शर्तों के नए वर्ज़न जारी कर सकते हैं। नया वर्ज़न सिर्फ़ उन प्लॉटों पर लागू होगा जिन पर आप उसके लाइव होने के बाद "मुझे रुचि है" दबाएँ, और उन प्लानिंग पर जिनके बारे में आप उसके बाद पूछें। इस प्लॉट या प्लानिंग के लिए वही वर्ज़न लागू रहेगा जिस पर आपने सहमति दी थी।
12. शिकायत और विवाद
12.1 कोई शिकायत हो तो हमारे शिकायत अधिकारी से संपर्क करें (भाग 13)। हम 48 घंटों में शिकायत मिलने की पुष्टि करेंगे और एक महीने में उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे।
12.2 इन शर्तों पर भारत का कानून लागू है।
12.3 इन शर्तों से जुड़े विवाद सिर्फ़ जोधपुर, राजस्थान की अदालतें सुन सकती हैं। इससे उपभोक्ता आयोग में जाने का आपका अधिकार सीमित नहीं होता, उस आयोग में भी जहाँ आपका घर है।
12.4 ये शर्तें अंग्रेज़ी और हिंदी में हैं, और दोनों का मतलब एक ही है।
13. संपर्क
शिकायत अधिकारी: Vikas Jyani, फ़ोन +91 92521 17987, WhatsApp +91 81122 15727, ईमेल vickbishnoi@gmail.com, पता: 40, Shiv Vihar Sector A, Saran Nagar, Banar Road, Jodhpur, Rajasthan 342001।
विक्रेता की शर्तें
वर्ज़न 7 · 7 नवंबर 2026 से लागू
संक्षेप में
• आपकी कीमत से ऊपर खरीदार जो भी दे, वह हमारी फ़ीस है।
• हमारी फ़ीस अंतिम कीमत के 1% से कम कभी नहीं होती (GST रजिस्ट्रेशन के बाद GST अलग से)।
• यह हमारे ज़रिए आए किसी भी खरीदार पर 12 महीनों तक लागू है।
• लिस्टिंग की कोई फ़ीस नहीं। प्लॉट न बिके तो कुछ नहीं देना।
नीचे दी गई पूरी शर्तें लागू हैं।
1. हम कौन हैं
1.1 "परख", "हम" और "हमें" का मतलब है परख, जो Vikas Jyani की प्रोपराइटरशिप फ़र्म है (उद्यम रजिस्ट्रेशन UDYAM-RJ-22-0227080), पता: 40, Shiv Vihar Sector A, Saran Nagar, Banar Road, Jodhpur, Rajasthan 342001। "आप" का मतलब है प्लॉट का मालिक।
1.2 परख एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है।
2. इन शर्तों पर सहमति कैसे दें
2.1 ये शर्तें आपके भेजे प्लॉट के लिए आपके और परख के बीच एक अनुबंध हैं। जो प्लॉट आप हमें एक साथ, एक सूची में भेजें, वे एक लिस्टिंग हैं: इन शर्तों पर एक बार दी गई सहमति उसके हर प्लॉट पर लागू है, जैसे आपने हर प्लॉट अलग से भेजा हो। अपने अकाउंट में किसी प्लॉट को बिका हुआ बताने से, हमारे ज़रिए आए खरीदार पर हमारी फ़ीस खत्म नहीं होती (भाग 5)।
2.2 इन पर सहमति ऑनलाइन दी जा सकती है, "मैं विक्रेता की शर्तों से सहमत हूँ" पर टिक करके और "जाँच के लिए भेजें" दबाकर, या कागज़ पर, हमारी टीम से मिलने पर इन पर साइन करके, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टोकन से पहले (भाग 7)। ऑनलाइन सहमति देने पर हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं: आपका WhatsApp नंबर, आपके भेजे प्लॉट, इन शर्तों का वर्ज़न, समय, आपका IP एड्रेस और आपका ब्राउज़र।
2.3 अगर प्लॉट के एक से ज़्यादा मालिक हैं, तो हर मालिक को इन शर्तों पर सहमति देनी होगी।
3. हम क्या करते हैं
3.1 हमारी टीम आपकी लिस्टिंग और उसकी फ़ोटो जाँचती है, और किसी खरीदार के टोकन देने से पहले प्लॉट की वे 6 जाँच करती है जो हमारी खरीदार की शर्तों में लिखी हैं।
3.2 हमारी टीम की मंज़ूरी के बाद हम प्लॉट लिस्ट कर सकते हैं, सारी जाँच पूरी होने से पहले भी; प्लॉट के पेज पर लिखा रहता है कि कौन-सी जाँच हो चुकी है। ज़मीन के रिकॉर्ड से आपकी जाँच किसी खरीदार के टोकन देने से पहले होती है; अगर वह पास न हो तो हम सौदा रोक देते हैं, और प्लॉट परख से हटा सकते हैं (10.1)। हम किसी प्लॉट को लिस्ट करने से मना कर सकते हैं।
3.3 हम प्लॉट को अपनी वेबसाइट पर, WhatsApp पर और साइट विज़िट पर खरीदारों को दिखाते हैं, और रजिस्ट्री में मदद करते हैं।
3.4 खरीदारों को फ़ोटो (हमारी, और आपकी भेजी वे फ़ोटो जिन्हें हमारी टीम मंज़ूरी दे), साइज़, अंदाज़न इलाका और प्लॉट की कीमत दिखती है। अगर आप प्लॉटों की सूची भेजें, तो खरीदारों को उसमें हर तरह के प्लॉट (साइज़, दिशा, सड़क और कीमत) और अभी कितने प्लॉट बिकाऊ हैं, यह दिखता है, पर प्लॉट नंबर कभी नहीं; सही प्लॉट हम खरीदार को उसकी साइट विज़िट पर बताते हैं। अगर आपका प्लॉट किसी नाम वाली कॉलोनी, योजना या टाउनशिप ("प्लानिंग") में है, तो जिस खरीदार ने लॉग इन करके हमारी खरीदार की शर्तों पर सहमति दी हो, उसे हम बता सकते हैं कि प्लॉट उस प्लानिंग में है। यह बात किसी सार्वजनिक पेज पर कभी नहीं आती। लेआउट में प्लॉट का नंबर और उसकी सही जगह हम खरीदार को उसकी साइट विज़िट बुक होने पर ही बताते हैं।
3.5 हम खरीदारों को आपका फ़ोन नंबर, या आपको किसी खरीदार का फ़ोन नंबर, कभी नहीं देते। रजिस्ट्री तक आपके और खरीदार के बीच की बात हम पहुँचाते हैं। टोकन के समय हम सिर्फ़ वही बताते हैं जो भुगतान और उसकी रसीद के लिए ज़रूरी है: आपका नाम और बैंक खाता, और खरीदार का नाम।
3.6 परख आपके प्लॉट के बारे में आपको कॉल या WhatsApp मैसेज कर सकता है।
4. आपकी कीमत
4.1 आपको जितनी कीमत चाहिए, वह हमें बताएँ ("आपकी कीमत")। इसे सिर्फ़ हमारी टीम देखती है।
4.2 खरीदारों को आपकी कीमत दिखती है, जब तक हम उससे ज़्यादा कीमत तय न करें।
4.3 हम आपको हर पेशकश बताते हैं, और यह भी कि उसमें से कितनी हमारी फ़ीस होगी। अंतिम कीमत आपके और खरीदार के बीच तय होती है, और बेचना है या नहीं, यह फ़ैसला आपका है।
5. हमारी फ़ीस
5.1 अगर हमारे ज़रिए आया कोई खरीदार यह प्लॉट खरीदे, तो अंतिम कीमत आपकी कीमत से जितनी ज़्यादा हो, उतनी हमारी फ़ीस है।
5.2 हमारी फ़ीस अंतिम कीमत के 1% से कम कभी नहीं होती।
5.3 उदाहरण के लिए, अगर आपकी कीमत ₹25,00,000 है:
• और अंतिम कीमत ₹26,00,000 है, तो हमारी फ़ीस ₹1,00,000 है;
• और अंतिम कीमत ₹25,00,000 है, तो हमारी फ़ीस ₹25,000 (1%) है।
5.4 लिस्टिंग की कोई फ़ीस नहीं है। अगर हमारे ज़रिए आया कोई खरीदार प्लॉट न खरीदे, तो आपको कुछ नहीं देना।
5.5 "हमारे ज़रिए आया खरीदार" का मतलब है वह व्यक्ति जिसे हमने प्लॉट दिखाया, उसकी जगह बताई, या जिसके पूछने पर बताया कि प्लॉट उस प्लानिंग में है। इसमें वह भी शामिल है जो उसके लिए खरीदे। हमारे ज़रिए आए हर खरीदार का रिकॉर्ड हम रखते हैं: वह कौन है, और तारीख।
5.6 अगर हमारे ज़रिए आया कोई खरीदार, उस दिन से 12 महीनों के अंदर यह प्लॉट खरीदे जिस दिन हमने उसे प्लॉट दिखाया, उसकी जगह बताई, या बताया कि प्लॉट उस प्लानिंग में है जिसके बारे में उसने पूछा था, तो हमारी फ़ीस लागू है। यह तब भी लागू है जब बिक्री हमारे बिना हो, या आपके प्लॉट को परख से हटाने के बाद हो। यह खरीदार ढूँढने के बदले हमारी तय फ़ीस है, कोई जुर्माना नहीं, और आप प्लॉट जैसे चाहें वैसे बेचने के लिए आज़ाद हैं।
5.7 इन 12 महीनों में, किसी को भी बेचने से पहले आपको हमसे यह पूछने का हक है कि वह खरीदार हमारे ज़रिए आया है या नहीं। हम 2 कामकाजी दिनों में आपको बताएँगे, पर उसका फ़ोन नंबर नहीं देंगे।
5.8 "खरीदना" और "अंतिम कीमत" का मतलब वही है जो हमारी खरीदार की शर्तों में है: प्लॉट की रजिस्टर्ड सेल डीड या कोई दूसरा ट्रांसफ़र, और उसकी पूरी तय कीमत।
5.9 सेल डीड में पूरी अंतिम कीमत लिखी होनी चाहिए। डीड में कम कीमत दिखाने में हम कभी शामिल नहीं होते।
5.10 हमारी फ़ीस आपको सेल डीड रजिस्टर होने के दिन (या, अगर प्लॉट किसी और तरीके से ट्रांसफ़र हो, तो उस ट्रांसफ़र के दिन) परख के खाते में बैंक ट्रांसफ़र से, हमारे बिल (इनवॉइस) के बदले देनी है। अगर परख GST में रजिस्टर्ड है, तो फ़ीस पर उस समय लागू दर से GST (अभी 18%) अलग से जुड़ता है। अगर कानून के अनुसार आपको हमारी फ़ीस में से टैक्स (TDS) काटना हो, तो हमें TDS सर्टिफ़िकेट दें।
5.11 प्लॉट बिकने पर हमें बताएँ, और अंतिम कीमत भी बताएँ। सूची के किसी प्लॉट को अपने अकाउंट में बिका हुआ बताने से हमें उसके बिकने की जानकारी मिल जाती है; अंतिम कीमत फिर भी हमें बताएँ।
6. खुद बेचने की भी छूट है
6.1 यह लिस्टिंग एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी सिर्फ़ हमारे ज़रिए बेचना ज़रूरी नहीं। प्लॉट खुद या दूसरों के ज़रिए बेचने की आपको पूरी छूट है। हमारी फ़ीस सिर्फ़ हमारे ज़रिए आए खरीदारों पर लागू है।
6.2 हमें बताकर प्लॉट को कभी भी परख से हटवाया जा सकता है। जो खरीदार उससे पहले हमारे ज़रिए आ चुके हैं, उन पर बिंदु 5.6 फिर भी लागू रहेगा।
7. अगर किसी पार्टनर ब्रोकर ने आपका प्लॉट लिस्ट किया है
7.1 किसी भी टोकन से पहले आपको अपनी कीमत पक्की करनी है और इन शर्तों पर साइन करना है। उससे पहले भी हम प्लॉट लिस्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम उसे मंज़ूरी दे दे।
7.2 हमारी फ़ीस सिर्फ़ उतनी है जितनी अंतिम कीमत आपकी कीमत से ज़्यादा हो। बिंदु 5.2 का 1% वाला न्यूनतम नियम लागू नहीं होता।
7.3 आपके ब्रोकर की फ़ीस, यानी विक्रेता का 1%, ब्रोकर के पास ही रहती है। हम उसका कोई हिस्सा नहीं लेते।
8. आपके वादे
8.1 प्लॉट आपका है, या उसके हर मालिक ने इन शर्तों पर सहमति दी है, और आपको इसे बेचने का अधिकार है।
8.2 प्लॉट के बारे में आपकी दी हुई जानकारी, जहाँ तक आपको पता है, सच है।
8.3 प्लॉट पर कोई लोन, कोर्ट केस, विवाद या दूसरा दावा आपकी जानकारी में हो, तो हमें बताएँ।
8.4 हमारी टीम को प्लॉट पर जाने, उसकी फ़ोटो लेने और असली कागज़ देखने की आपकी इजाज़त है।
8.5 प्लॉट की फ़ोटो और जानकारी खरीदारों को दिखाने की आपकी इजाज़त है, जैसा भाग 3 में लिखा है।
8.6 अगर आपका प्लॉट किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका राजस्थान RERA में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है (जैसे कोई कॉलोनी जो अभी विकसित करके बेची जा रही है), तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताएँ।
8.7 अगर आपकी ज़मीन कृषि भूमि है, तो हमें सच बताएँ कि क्या वह धारा 90A के तहत कन्वर्ट हुई है, क्या उसका लेआउट अप्रूव्ड है, और क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 यह सीमित करती है कि उसे कौन खरीद सकता है।
8.8 अगर आप हमें कॉलोनी का लेआउट भेजें, तो इसका मतलब है कि उसे हमसे साझा करने का आपको हक है। उससे हम अपना नक्शा बनाते हैं, ताकि आप और हमारी टीम उस पर बता सकें कि कौन-से प्लॉट बिक्री के लिए हैं, होल्ड पर हैं या बिक चुके हैं। लेआउट की फ़ाइल सिर्फ़ हमारी टीम देखती है, और हमारा नक्शा सिर्फ़ आप और हमारी टीम। हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ खरीदारों को कभी नहीं दिखाते, न किसी सार्वजनिक पेज पर डालते हैं, न प्लॉटों के विज्ञापन में इस्तेमाल करते हैं। हमारा नक्शा कॉलोनी का अप्रूव्ड लेआउट नहीं है। लेआउट का कॉपीराइट परख के पास नहीं है: वह कॉलोनाइज़र का है, या जिसने उसे बनाया उसका, और उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। अगर वे, या उस पर हक रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आपत्ति करे, तो हम लेआउट और अपना नक्शा हटा देते हैं।
9. हमारी जाँच
9.1 हमारी जाँच से हम तय करते हैं कि प्लॉट लिस्ट करें या नहीं। यह मालिकाना हक (टाइटल) की गारंटी नहीं है, और इससे आपके मालिकाना हक के लिए खरीदार के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बदलती।
10. लिस्टिंग हटना और बदलाव
10.1 हम प्लॉट को परख से हटा सकते हैं, जैसे अगर कोई जाँच फ़ेल हो या प्लॉट बिक जाए। जो खरीदार उससे पहले हमारे ज़रिए आ चुके हैं, उन पर बिंदु 5.6 फिर भी लागू रहेगा।
10.2 हम इन शर्तों के नए वर्ज़न जारी कर सकते हैं। इस प्लॉट के लिए वही वर्ज़न लागू रहेगा जिस पर आपने सहमति दी थी।
11. शिकायत और विवाद
11.1 कोई शिकायत हो तो हमारे शिकायत अधिकारी से संपर्क करें (भाग 12)। हम 48 घंटों में शिकायत मिलने की पुष्टि करेंगे और एक महीने में उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे।
11.2 इन शर्तों पर भारत का कानून लागू है।
11.3 इन शर्तों से जुड़े विवाद सिर्फ़ जोधपुर, राजस्थान की अदालतें सुन सकती हैं। इससे उपभोक्ता आयोग में जाने का आपका अधिकार सीमित नहीं होता।
11.4 ये शर्तें अंग्रेज़ी और हिंदी में हैं, और दोनों का मतलब एक ही है।
11.5 हम आपकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है: parakhproperty.com/privacy
12. संपर्क
शिकायत अधिकारी: Vikas Jyani, फ़ोन +91 92521 17987, WhatsApp +91 81122 15727, ईमेल vickbishnoi@gmail.com, पता: 40, Shiv Vihar Sector A, Saran Nagar, Banar Road, Jodhpur, Rajasthan 342001।
ब्रोकर की शर्तें
वर्ज़न 7 · 7 नवंबर 2026 से लागू
संक्षेप में
• विक्रेता का 1% आपका है।
• विक्रेता की कीमत से ऊपर खरीदार जो भी दे, वह परख की फ़ीस है।
• किसी भी टोकन से पहले मालिक को कीमत पक्की करके साइन करना होगा।
नीचे दी गई पूरी शर्तें लागू हैं।
1. हम कौन हैं
1.1 "परख", "हम" और "हमें" का मतलब है परख, जो Vikas Jyani की प्रोपराइटरशिप फ़र्म है (उद्यम रजिस्ट्रेशन UDYAM-RJ-22-0227080), पता: 40, Shiv Vihar Sector A, Saran Nagar, Banar Road, Jodhpur, Rajasthan 342001। "आप" का मतलब है वह ब्रोकर जिसने इन शर्तों पर सहमति दी है।
2. इन शर्तों पर सहमति कैसे दें
2.1 ये शर्तें आपके और परख के बीच एक अनुबंध हैं। ये हर उस प्लॉट पर लागू हैं जो आप हमें भेजें। जो प्लॉट आप हमें एक साथ, एक सूची में भेजें, वे एक लिस्टिंग हैं: एक बार दी गई सहमति उसके हर प्लॉट पर लागू है। एक सूची में एक ही मालिक के प्लॉट होते हैं; दूसरे मालिक के प्लॉट उनकी अपनी लिस्टिंग हैं। अपने अकाउंट में किसी प्लॉट को बिका हुआ बताने से, हमारे ज़रिए आए खरीदार पर हमारी फ़ीस खत्म नहीं होती।
2.2 प्लॉट या प्लॉटों की सूची भेजते समय "मैं ब्रोकर की शर्तों से सहमत हूँ" पर टिक करके और "जाँच के लिए भेजें" दबाकर इन पर सहमति दी जाती है। हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं: आपका WhatsApp नंबर, आपके भेजे प्लॉट, इन शर्तों का वर्ज़न, समय, आपका IP एड्रेस और आपका ब्राउज़र।
2.3 परख आपके भेजे प्लॉटों के बारे में आपको कॉल या WhatsApp मैसेज कर सकता है।
3. प्लॉट लाइव होने से पहले
3.1 हमें कोई प्लॉट तभी भेजें जब उसके मालिक ने आपको उसे परख पर लिस्ट करने की सहमति दी हो।
3.2 किसी भी टोकन से पहले मालिक को कीमत पक्की करनी है और परख की विक्रेता की शर्तों पर साइन करना है। उससे पहले भी हम प्लॉट लिस्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम उसे मंज़ूरी दे दे। जब कोई खरीदार टोकन देने को तैयार हो, तो आपको मालिक से हमारी बात करवानी है, ताकि हम ज़मीन के रिकॉर्ड से उनकी जाँच कर सकें और वे साइन कर सकें।
3.3 प्लॉट के बारे में आपकी दी हुई जानकारी, जहाँ तक आपको पता है, सच है।
3.4 अगर किसी प्लॉट के लिए कानून के अनुसार आपका राजस्थान RERA में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में रजिस्टर होना ज़रूरी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दें।
3.5 हमें ऐसे प्रोजेक्ट का प्लॉट न भेजें जिसका राजस्थान RERA में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है पर हुआ नहीं है। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दें।
3.6 अगर प्लॉट कृषि भूमि पर है, तो जहाँ तक आपको पता है, हमें सच बताएँ कि क्या वह धारा 90A के तहत कन्वर्ट हुई है, क्या उसका लेआउट अप्रूव्ड है, और क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 यह सीमित करती है कि उसे कौन खरीद सकता है।
3.7 अगर प्लॉट किसी नाम वाली कॉलोनी, योजना या टाउनशिप ("प्लानिंग") में है, तो हमें बताएँ कि किसमें। जिस खरीदार ने लॉग इन करके हमारी खरीदार की शर्तों पर सहमति दी हो, उसे हम बता सकते हैं कि प्लॉट उस प्लानिंग में है। यह बात किसी सार्वजनिक पेज पर कभी नहीं आती। लेआउट में प्लॉट का नंबर और उसकी सही जगह हम खरीदार को उसकी साइट विज़िट बुक होने पर ही बताते हैं।
3.8 अगर आप हमें कॉलोनी का लेआउट भेजें, तो इसका मतलब है कि उसे हमसे साझा करने का आपको हक है। उससे हम अपना नक्शा बनाते हैं, ताकि आप और हमारी टीम उस पर बता सकें कि कौन-से प्लॉट बिक्री के लिए हैं, होल्ड पर हैं या बिक चुके हैं। लेआउट की फ़ाइल सिर्फ़ हमारी टीम देखती है, और हमारा नक्शा सिर्फ़ आप और हमारी टीम। हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ खरीदारों को कभी नहीं दिखाते, न किसी सार्वजनिक पेज पर डालते हैं, न प्लॉटों के विज्ञापन में इस्तेमाल करते हैं। हमारा नक्शा कॉलोनी का अप्रूव्ड लेआउट नहीं है। लेआउट का कॉपीराइट परख के पास नहीं है: वह कॉलोनाइज़र का है, या जिसने उसे बनाया उसका, और उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। अगर वे, या उस पर हक रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आपत्ति करे, तो हम लेआउट और अपना नक्शा हटा देते हैं।
4. फ़ीस
4.1 विक्रेता का 1% आपका है: विक्रेता से मिलने वाली आपकी फ़ीस आपकी ही रहती है। हम उसका कोई हिस्सा नहीं लेते, और हम आपको कोई फ़ीस नहीं देते।
4.2 विक्रेता की कीमत से ऊपर खरीदार जो भी दे, वह परख की फ़ीस है। यह फ़ीस हमारी विक्रेता की शर्तों के अनुसार मालिक से हमें मिलती है।
4.3 हमारे ज़रिए आए खरीदार की फ़ीस (अंतिम कीमत का 1%) परख को मिलती है, आपको नहीं।
5. हमारे ज़रिए आए खरीदार
5.1 हम आपको किसी खरीदार का फ़ोन नंबर कभी नहीं देते।
5.2 अगर हमारे ज़रिए आया कोई खरीदार, उस दिन से 12 महीनों के अंदर यह प्लॉट खरीदे जिस दिन हमने उसे प्लॉट दिखाया, उसकी जगह बताई, या बताया कि प्लॉट उस प्लानिंग में है जिसके बारे में उसने पूछा था, तो परख की फ़ीस लागू है, चाहे बिक्री आपके ज़रिए हो या किसी और के ज़रिए। "खरीदार", "खरीदना" और "अंतिम कीमत" का मतलब वही है जो हमारी खरीदार की शर्तों में है।
5.3 ये खरीदार लाने के बदले परख की तय फ़ीस हैं, कोई जुर्माना नहीं। इन शर्तों की कोई भी बात आपको इस या किसी दूसरे प्लॉट का काम करने से नहीं रोकती।
5.4 अगर आपको पता चले कि यह प्लॉट हमारे ज़रिए आए किसी खरीदार को बिक रहा है, तो हमें तुरंत बताएँ।
6. हमें जानकारी देते रहें
6.1 अगर मालिक प्लॉट को बिक्री से हटा ले, उसे बेच दे, या अपनी कीमत बदल दे, तो हमें तुरंत बताएँ। सूची के किसी प्लॉट को अपने अकाउंट में बिका हुआ, या फिर से बिकाऊ, बताने से हमें जानकारी मिल जाती है।
7. खत्म करना और बदलाव
7.1 इन शर्तों के तहत नए प्लॉट लिस्ट करना कोई भी पक्ष कभी भी बंद कर सकता है। जो खरीदार उससे पहले हमारे ज़रिए आ चुके हैं, उन पर भाग 5 फिर भी लागू रहेगा।
7.2 हम इन शर्तों के नए वर्ज़न जारी कर सकते हैं। हर प्लॉट के लिए वही वर्ज़न लागू रहेगा जिस पर आपने उसे भेजते समय सहमति दी थी।
8. विवाद
8.1 इन शर्तों पर भारत का कानून लागू है। इनसे जुड़े विवाद सिर्फ़ जोधपुर, राजस्थान की अदालतें सुन सकती हैं।
8.2 ये शर्तें अंग्रेज़ी और हिंदी में हैं, और दोनों का मतलब एक ही है।
8.3 हम आपकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है: parakhproperty.com/privacy
9. संपर्क
Vikas Jyani, फ़ोन +91 92521 17987, WhatsApp +91 81122 15727, ईमेल vickbishnoi@gmail.com, पता: 40, Shiv Vihar Sector A, Saran Nagar, Banar Road, Jodhpur, Rajasthan 342001।
विज़िट स्लिप
वर्ज़न 1 · 25 अक्टूबर 2026 से लागू
तारीख: ____________ समय: ____________
खरीदार का नाम: ______________________ WhatsApp नंबर: ______________________
परख रेफ़रेंस, अगर हो: PK-I______
परख ने मुझे ये प्लॉट दिखाए:
परख प्लॉट नंबर · इलाका या कॉलोनी · वह तारीख जब परख ने मुझे पहली बार यह प्लॉट दिखाया या इसकी जगह बताई
PK-J______
PK-J______
PK-J______
परख टीम के सदस्य: ______________________
मेरी पुष्टि और सहमति:
1. परख की टीम ने मुझे ऊपर लिखे प्लॉट दिखाए हैं।
2. अगर मैं, या मेरे परिवार का कोई सदस्य, तालिका में लिखी तारीख से 12 महीनों के अंदर इनमें से कोई भी प्लॉट खरीदे, तो मैं परख को अंतिम कीमत का 1% देने के लिए सहमत हूँ। प्लॉट चाहे जैसे भी खरीदा जाए, यह लागू है: परख के ज़रिए, सीधे विक्रेता से, या किसी और के ज़रिए। यह मुझे प्लॉट दिखाने के बदले परख की तय फ़ीस है, कोई जुर्माना नहीं।
3. "मेरे परिवार" का मतलब है मेरे पति या पत्नी, मेरे माता-पिता, और मेरे बेटे-बेटियाँ। इसे मेरी ही खरीद माना जाएगा अगर कोई और मेरे लिए प्लॉट खरीदे, या कोई ऐसी कंपनी, फ़र्म, ट्रस्ट या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) खरीदे जिस पर मेरा या मेरे परिवार का नियंत्रण हो।
4. इन प्लॉटों पर परख की खरीदार की शर्तें (वर्ज़न ____, parakhproperty.com/terms पर) भी लागू हैं। परख की टीम ने मुझे बताया कि वे कहाँ पढ़ी जा सकती हैं।
5. परख की जाँच मालिकाना हक (टाइटल) की गारंटी नहीं है। कोई भी पैसा देने से पहले कागज़ खुद या अपने वकील से जाँचना मेरी ज़िम्मेदारी है।
6. क्या आज से पहले आपको इनमें से किसी प्लॉट के बारे में पता था? ☐ नहीं ☐ हाँ: प्लॉट PK-J______, किससे: ______________________
7. ☐ मैं सहमत हूँ कि परख इस विज़िट के रिकॉर्ड के लिए प्लॉट पर मेरी फ़ोटो ले सकता है। यह वैकल्पिक है: मना करने पर भी यह विज़िट मान्य रहेगी।
8. परख यह स्लिप, और मेरी सहमति हो तो मेरी फ़ोटो, इस विज़िट के सबूत के तौर पर रखता है। परख मेरी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है, और मेरे अधिकार क्या हैं: parakhproperty.com/privacy
खरीदार के साइन: ______________________ परख टीम के सदस्य के साइन: ______________________
परख इस साइन की हुई स्लिप की फ़ोटो आपको WhatsApp पर भेजेगा।